घर का सपना हर किसी का होता है, लेकिन बढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतों के कारण इसे पूरा करना आसान नहीं होता। ऐसे में होम लोन एक बेहतरीन विकल्प है, जिससे आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। होम लोन न सिर्फ घर खरीदने में मदद करता है, बल्कि इससे आपको इनकम टैक्स में भी बड़ी छूट मिलती है। सरकार ने टैक्स सिस्टम में कई बदलाव किए हैं, जिससे होम लोन लेने वालों को और ज्यादा फायदा मिल सकता है।
2025-26 के बजट और नए टैक्स सिस्टम के बाद, कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या अब भी होम लोन पर टैक्स छूट मिलती है या नहीं। इस आर्टिकल में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि होम लोन पर कौन-कौन सी टैक्स छूट मिलती है, नए टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव हुए हैं, और किन शर्तों पर आपको ये फायदे मिल सकते हैं।
अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं या पहले से होम लोन ले चुके हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां आपको हर जरूरी डिटेल मिलेगी, जिससे आप अपने होम लोन का पूरा फायदा उठा सकें और टैक्स में भी बचत कर सकें।
Home Loan Tax Benefits 2025
होम लोन लेने वालों के लिए टैक्स छूट का फायदा दो हिस्सों में मिलता है – एक तो लोन के प्रिंसिपल (मूलधन) पर और दूसरा ब्याज (इंटरेस्ट) पर। इन दोनों पर अलग-अलग सेक्शन के तहत टैक्स छूट मिलती है।
पुराने टैक्स सिस्टम में आपको इन सभी छूटों का फायदा मिलता है, लेकिन नए टैक्स सिस्टम में कुछ छूटें सीमित हो गई हैं। खासकर, नए टैक्स सिस्टम में सिर्फ किराए पर दिए गए घर (let-out property) पर ही कुछ छूट मिलती है, जबकि खुद के रहने वाले घर (self-occupied property) पर छूट नहीं मिलती।
Home Loan Tax Benefits Overview
फीचर/विवरण | जानकारी/लाभ |
---|---|
प्रिंसिपल पर छूट (Section 80C) | ₹1.5 लाख तक हर साल |
ब्याज पर छूट (Section 24b) | ₹2 लाख तक (खुद के घर पर), किराए पर कोई लिमिट नहीं |
पहली बार घर खरीदने पर (80EE) | ₹50,000 तक अतिरिक्त छूट |
अफोर्डेबल हाउसिंग (80EEA) | ₹1.5 लाख तक (शर्तें लागू) |
स्टाम्प ड्यूटी पर छूट | 80C के तहत ₹1.5 लाख तक |
जॉइंट होम लोन पर छूट | दोनों को-ऑनर को अलग-अलग छूट |
नए टैक्स सिस्टम में छूट | सिर्फ किराए पर दिए गए घर पर ब्याज की छूट |
प्रॉपर्टी की बिक्री पर नियम | 5 साल से पहले बेचने पर टैक्स छूट वापस |
होम लोन टैक्स छूट: किन-किन सेक्शन में मिलती है छूट?
Section 80C – प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट
- होम लोन के प्रिंसिपल (मूलधन) की रकम पर हर साल ₹1.5 लाख तक टैक्स छूट मिलती है।
- इसमें रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी की रकम भी शामिल हो सकती है।
- ध्यान दें, अगर आपने 5 साल के अंदर घर बेच दिया तो ये छूट वापस ले ली जाएगी।
Section 24(b) – ब्याज पर छूट
- खुद के रहने वाले घर (Self-Occupied Property) पर सालाना ₹2 लाख तक ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है।
- अगर घर किराए पर है या खाली है, तो ब्याज पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
- घर की कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर पूरी होनी चाहिए, तभी छूट मिलेगी।
Section 80EE – पहली बार घर खरीदने वालों के लिए
- पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज पर अतिरिक्त ₹50,000 तक टैक्स छूट मिलती है।
- शर्तें: लोन की रकम ₹35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर्टी की कीमत ₹50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- लोन का सैंक्शन 2016-17 के बीच होना चाहिए।
Section 80EEA – अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए
- अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत खरीदी गई प्रॉपर्टी पर ब्याज पर ₹1.5 लाख तक अतिरिक्त छूट।
- शर्तें: स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ₹45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और लोन 31 मार्च 2024 से पहले सैंक्शन होना चाहिए।
जॉइंट होम लोन पर छूट
- अगर दो लोग (जैसे पति-पत्नी) जॉइंट होम लोन लेते हैं और दोनों को-ऑनर हैं, तो दोनों को अलग-अलग टैक्स छूट मिल सकती है।
- दोनों अपने हिस्से के प्रिंसिपल और ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
नए टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव है?
- नए टैक्स सिस्टम (Section 115BAC) में Section 80C, 24(b), 80EE, 80EEA के तहत छूट नहीं मिलेगी।
- सिर्फ किराए पर दिए गए घर (let-out property) पर ब्याज की छूट का फायदा मिलेगा।
- खुद के रहने वाले घर (self-occupied property) पर ब्याज की छूट नहीं मिलेगी।
- प्रॉपर्टी से होने वाले नुकसान को दूसरी इनकम से एडजस्ट नहीं किया जा सकता।
होम लोन टैक्स बेनिफिट्स: आसान पॉइंट्स में
- होम लोन लेने पर प्रिंसिपल और ब्याज दोनों पर टैक्स छूट मिलती है (पुराने टैक्स सिस्टम में)।
- पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।
- जॉइंट होम लोन में दोनों को-ऑनर को अलग-अलग छूट मिलती है।
- नए टैक्स सिस्टम में छूट सीमित है, सोच-समझकर सिस्टम चुनें।
- टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स रखें – लोन स्टेटमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स।
- टैक्स फाइलिंग के समय सही सेक्शन में छूट क्लेम करें।
- अगर घर की कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है, तो प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को 5 साल में बराबर हिस्सों में क्लेम किया जा सकता है।
होम लोन टैक्स छूट के लिए योग्यता (Eligibility)
- लोन सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए।
- प्रॉपर्टी आपकी खुद की या किराए पर दी गई हो सकती है।
- पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अलग से शर्तें लागू होती हैं।
- जॉइंट लोन के लिए दोनों को-ऑनर होना जरूरी है।
जरूरी डॉक्युमेंट्स
- होम लोन सैंक्शन लेटर
- इंटरेस्ट सर्टिफिकेट (बैंक/फाइनेंस कंपनी से)
- प्रॉपर्टी के ओनरशिप डॉक्युमेंट्स
- स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की रसीदें
- EMI पेमेंट का प्रूफ
टैक्स छूट क्लेम करने का तरीका
- सबसे पहले पता करें कि आपके ऊपर कौन-कौन से सेक्शन लागू होते हैं।
- बैंक या फाइनेंस कंपनी से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लें।
- टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सही सेक्शन में डिटेल भरें।
- अगर जॉइंट लोन है, तो दोनों को-ऑनर अपनी-अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से छूट क्लेम करें।
- सभी डॉक्युमेंट्स को संभालकर रखें, जरूरत पड़ने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग सकता है।
होम लोन टैक्स बेनिफिट्स: मुख्य फायदे
- टैक्स में बड़ी बचत
- घर खरीदना आसान
- लोन का बोझ कम
- लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सिक्योरिटी
- पहली बार घर खरीदने वालों को ज्यादा फायदा
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1: क्या नए टैक्स सिस्टम में होम लोन पर छूट मिलेगी?
A: नए टैक्स सिस्टम में सिर्फ किराए पर दिए गए घर पर ब्याज की छूट मिलेगी, खुद के रहने वाले घर पर नहीं।
Q2: क्या दोनों पति-पत्नी जॉइंट होम लोन पर छूट क्लेम कर सकते हैं?
A: हां, अगर दोनों को-ऑनर और को-बॉरोअर हैं, तो दोनों को अलग-अलग छूट मिल सकती है।
Q3: प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पर छूट कैसे मिलेगी?
A: कंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद, प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को 5 साल में बराबर हिस्सों में क्लेम किया जा सकता है।
Q4: क्या स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर भी छूट मिलती है?
A: हां, Section 80C के तहत ₹1.5 लाख तक छूट मिलती है, लेकिन ये उसी साल क्लेम करनी होगी जिसमें खर्च हुआ है।
होम लोन टैक्स छूट: ध्यान देने वाली बातें
- टैक्स छूट का फायदा सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम में मिलेगा।
- नए टैक्स सिस्टम में छूट सीमित है, इसलिए होम लोन लेने से पहले दोनों सिस्टम की तुलना करें।
- सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स समय पर रखें।
- प्रॉपर्टी को 5 साल से पहले न बेचें, वरना टैक्स छूट वापस हो सकती है।
निष्कर्ष
होम लोन पर टैक्स छूट का फायदा उठाकर आप अपने टैक्स में बड़ी बचत कर सकते हैं। खासकर अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं या जॉइंट लोन ले रहे हैं, तो ये फायदे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन नए टैक्स सिस्टम में छूट सीमित हो गई है, इसलिए लोन लेने और टैक्स सिस्टम चुनने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।
घर खरीदना अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक समझदारी से भरा निवेश भी है। सही जानकारी और प्लानिंग से आप अपने सपनों का घर भी खरीद सकते हैं और टैक्स में भी बचत कर सकते हैं।
Disclaimer: यह आर्टिकल सूचना और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। होम लोन पर टैक्स छूट की जानकारी पूरी तरह से इनकम टैक्स एक्ट और हालिया बजट के नियमों पर आधारित है। नए टैक्स सिस्टम में छूट सीमित है, इसलिए लोन लेने या टैक्स सिस्टम चुनने से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। सरकार समय-समय पर नियम बदल सकती है, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट या विशेषज्ञ से कन्फर्म करें। यह स्कीम असली है और सरकार द्वारा मान्य है, लेकिन छूट का फायदा सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम में मिलेगा।