कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पीएफ (प्रोविडेंट फंड) और पेंशन का प्रबंधन किया जाता है। जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है, तो उसे अपने पीएफ और पेंशन का पैसा निकालने की आवश्यकता होती है। हालांकि, कई बार कर्मचारियों को समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उन्होंने अपना पूरा पीएफ निकाल लिया है, लेकिन पेंशन का पैसा फिर भी उनके खाते में दिखता है। इस लेख में हम इस प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपनी पेंशन राशि निकाल सकते हैं।
PF and Pension Procedure
विशेषता | विवरण |
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पीएफ खाता | कर्मचारी भविष्य निधि खाता |
पेंशन योजना | कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) |
निकासी प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
आवश्यक दस्तावेज़ | आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक विवरण |
पात्रता | 10 साल से अधिक योगदान |
निकासी समय | 7-15 कार्य दिवस |
क्लेम प्रकार | पूर्ण निकासी, आंशिक निकासी, पेंशन निकासी |
PF और पेंशन की प्रक्रिया
1. पीएफ की पूरी निकासी
यदि आपने अपना पूरा पीएफ निकाल लिया है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी की हैं।
- ऑनलाइन प्रक्रिया: यदि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय है और KYC (Know Your Customer) वेरिफाइड है, तो आप EPFO की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन प्रक्रिया: यदि आपका UAN वेरिफाइड नहीं है, तो आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरकर अपने नियोक्ता से अटेस्टेशन करवाना होगा।
2. पेंशन का पैसा क्यों दिख रहा है?
- EPS योगदान: यदि आपने 10 साल से अधिक EPF में योगदान दिया है, तो आप EPS के तहत पेंशन के लिए पात्र होते हैं।
- पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट: यदि आपकी सदस्यता 10 वर्ष से कम है, तो आपको पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10C भरना होगा।
पेंशन राशि कैसे निकालें?
1. फॉर्म 19 और 10C भरें
- फॉर्म 19: यह फॉर्म तब भरा जाता है जब आप अपना पूरा पीएफ निकालना चाहते हैं।
- फॉर्म 10C: यह फॉर्म तब भरा जाता है जब आप अपनी पेंशन राशि निकालना चाहते हैं।
2. दस्तावेज़ अपलोड करें
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक विवरण
3. ऑनलाइन आवेदन करें
- EPFO की वेबसाइट पर जाएँ।
- ‘Online Services’ पर क्लिक करें।
- ‘Claim (Form 31, 19, 10C & 10D)’ पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी भरकर सबमिट करें।
4. स्टेटस चेक करें
- ‘Track Claim Status’ पर क्लिक करें।
- अपना रेफरेंस नंबर डालकर स्टेटस देखें।
PF निकासी के दौरान सामान्य समस्याएँ
- UAN एक्टिवेशन: यदि आपका UAN एक्टिव नहीं है तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे।
- KYC वेरिफिकेशन: यदि आपके दस्तावेज़ EPFO पोर्टल पर वेरिफाइड नहीं हैं तो आपको ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी।
- पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट: यदि आपने पहले से ही अपनी पेंशन राशि नहीं निकाली है, तो आपको पहले इसे क्लियर करना होगा।
EPFO द्वारा नई सुविधाएँ
- ATM से निकासी: EPFO ने ATM कार्ड जारी करने की योजना बनाई है जिससे सदस्य अपने PF खाते से पैसे निकाल सकेंगे।
- UPI माध्यम से निकासी: EPFO अब UPI के माध्यम से भी PF निकासी की सुविधा प्रदान करेगा।
निष्कर्ष
PF और पेंशन की निकासी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे सही तरीके से समझना आवश्यक है। यदि आपने अपना पूरा PF निकाल लिया है लेकिन आपकी पेंशन राशि अभी भी दिखाई दे रही है, तो आपको सही फॉर्म भरकर आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी करनी होंगी।
Disclaimer: यह जानकारी EPFO द्वारा जारी नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित है। यह वास्तविक जानकारी है और इसका उद्देश्य पाठकों को सही मार्गदर्शन प्रदान करना है। कृपया किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अपने नजदीकी EPFO कार्यालय से संपर्क करें।