दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण लगातार एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार ने इस पर काबू पाने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को न तो ईंधन मिलेगा और न ही ये गाड़ियां सड़कों पर चल सकेंगी। इस नियम का मकसद है कि दिल्ली की हवा को साफ किया जाए और लोगों को प्रदूषण से राहत मिले। इस फैसले से लाखों वाहन मालिक प्रभावित हो रहे हैं, खासकर वे लोग जिनकी गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं।
इस नए नियम के लागू होने के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर सख्ती से निगरानी शुरू हो गई है। अगर कोई पुरानी गाड़ी सड़क पर या पेट्रोल पंप पर दिखी तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है और गाड़ी जब्त भी हो सकती है। सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीमें तैनात कर दी हैं। आइए जानते हैं इस नियम से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, नियम, जुर्माना, विकल्प और इसका असर।
Older Vehicle Fuel Ban in Delhi-NCR: Main Points & Overview
पॉइंट्स | जानकारी |
नियम का नाम | Older Vehicle Fuel Ban in Delhi-NCR / दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन |
लागू होने की तारीख | 1 जुलाई 2025 (दिल्ली), 1 नवम्बर 2025 (NCR), 1 अप्रैल 2026 (पूरा NCR) |
किस पर लागू | 10 साल से पुरानी डीजल, 15 साल से पुरानी पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियां |
कुल प्रभावित गाड़ियां | 55 लाख से ज्यादा |
रजिस्ट्रेशन का स्टेटस | रद्द (Cancelled) |
पार्किंग नियम | सार्वजनिक जगह पर पार्किंग बैन, सिर्फ निजी पार्किंग में रख सकते हैं |
जुर्माना | कार पर 10,000 रुपये, टू-व्हीलर पर 5,000 रुपये, गाड़ी जब्त भी हो सकती है |
फ्यूल बैन | पेट्रोल/डीजल नहीं मिलेगा |
निगरानी | 350+ पेट्रोल पंप, ANPR कैमरे, पुलिस व ट्रैफिक टीम |
विकल्प | स्क्रैपिंग, NOC लेकर बाहर शिफ्ट, निजी पार्किंग |
स्क्रैपिंग का लाभ | नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट |
Delhi Old Vehicle Fuel Ban क्या है?
दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने पुराने वाहनों पर सख्त बैन लगाया है। अब 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियां न तो सड़कों पर चल सकेंगी और न ही पेट्रोल पंप से ईंधन ले सकेंगी। इस नियम के तहत इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है। अगर कोई ऐसी गाड़ी सड़क पर या सार्वजनिक जगह पर दिखी तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा और गाड़ी जब्त हो सकती है।
फ्यूल बैन का दायरा और निगरानी कैसे होगी?
- दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से यह नियम लागू हो गया है।
- NCR के बाकी शहरों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, सोनीपत आदि) में 1 नवम्बर 2025 से लागू होगा।
- 1 अप्रैल 2026 से पूरा NCR इस नियम के दायरे में आ जाएगा।
- 350 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम तैनात है।
- पेट्रोल पंपों पर Automated Number Plate Recognition (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं, जो गाड़ी का नंबर देखकर उसकी उम्र पहचान लेंगे।
- पेट्रोल पंप स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है कि वे पुरानी गाड़ियों को फ्यूल न दें।
- अगर कोई पेट्रोल पंप नियम तोड़ता है तो उस पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
कौन-कौन सी गाड़ियां इस बैन के दायरे में हैं?
- डीजल गाड़ियां: 10 साल से ज्यादा पुरानी (चाहे कार, ट्रक, ऑटो, बाइक, कैब, बस हो)
- पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियां: 15 साल से ज्यादा पुरानी
- इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है।
- सार्वजनिक जगह पर पार्किंग भी बैन है, सिर्फ निजी पार्किंग में रख सकते हैं।
अगर पुरानी गाड़ी पकड़ी गई तो क्या होगा?
- गाड़ी जब्त की जा सकती है।
- कार पर 10,000 रुपये और टू-व्हीलर पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
- बार-बार नियम तोड़ने पर गाड़ी स्क्रैपिंग के लिए भेज दी जाएगी।
- ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर चालान या गाड़ी जब्त कर सकती है।
वाहन मालिकों के पास क्या विकल्प हैं?
- स्क्रैपिंग: गाड़ी को स्क्रैप करवा सकते हैं। स्क्रैपिंग कराने पर नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी।
- NOC लेकर बाहर शिफ्ट: गाड़ी को दिल्ली-NCR के बाहर किसी राज्य में NOC लेकर ट्रांसफर कर सकते हैं।
- निजी पार्किंग: अगर आप गाड़ी चलाना नहीं चाहते, तो उसे सिर्फ अपनी प्राइवेट पार्किंग में रख सकते हैं, लेकिन सड़क या सार्वजनिक जगह पर नहीं।
पेट्रोल पंप पर क्या बदलाव हुए?
- सभी पेट्रोल पंपों पर बोर्ड लगा है: “No fuel for vehicles over 15 years (petrol/CNG) and 10 years (diesel) from 01.07.2025.”
- स्टाफ को पुरानी गाड़ियों की पहचान करने की ट्रेनिंग दी गई है।
- हर फ्यूल डिनायल का रिकॉर्ड मैन्युअल या डिजिटल तरीके से रखा जा रहा है।
- ANPR कैमरे हर गाड़ी का नंबर चेक करते हैं और पुरानी गाड़ी होने पर फ्यूल नहीं मिलता।
जुर्माना और कार्रवाई
- पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना।
- बार-बार नियम तोड़ने पर गाड़ी जब्त और स्क्रैपिंग।
- पेट्रोल पंप द्वारा नियम तोड़ने पर भी कार्रवाई और रिपोर्टिंग।
इस नियम का असर
- लगभग 55 लाख गाड़ियां इस नियम से प्रभावित हुई हैं।
- दिल्ली की हवा को साफ करने में मदद मिलेगी।
- वाहन मालिकों को गाड़ी बदलने या स्क्रैपिंग का विकल्प चुनना होगा।
- नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी।
पुरानी गाड़ी मालिकों के लिए जरूरी बातें
- अपनी गाड़ी की उम्र और रजिस्ट्रेशन स्टेटस जरूर चेक करें।
- अगर गाड़ी की उम्र सीमा पूरी हो चुकी है तो उसे स्क्रैप या शिफ्ट कर दें।
- सड़क या सार्वजनिक जगह पर गाड़ी पार्क ना करें।
- नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और गाड़ी जब्त हो सकती है।
NCR में कब लागू होगा यह नियम?
- दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से लागू।
- NCR के बाकी बड़े शहरों में 1 नवम्बर 2025 से लागू।
- पूरे NCR में 1 अप्रैल 2026 से लागू।
इस नियम के पीछे की वजह
- दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं है।
- सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भी पुराने वाहनों पर बैन लगाने का आदेश दिया था।
- सरकार का मकसद है कि दिल्ली और NCR की हवा साफ हो और लोग स्वस्थ रहें।
कुछ जरूरी सवाल-जवाब (FAQ)
Q. क्या मेरी 12 साल पुरानी डीजल कार दिल्ली में चल सकती है?
नहीं, 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी दिल्ली में चलाना और फ्यूल लेना दोनों बैन है।
Q. क्या मैं अपनी पुरानी गाड़ी NCR के बाहर ले जा सकता हूं?
हां, आप NOC लेकर गाड़ी को NCR के बाहर शिफ्ट कर सकते हैं।
Q. अगर मैं गाड़ी सिर्फ अपनी सोसाइटी में पार्क करूं तो?
सार्वजनिक जगह पर पार्किंग बैन है, लेकिन अपनी निजी पार्किंग में रख सकते हैं, चलाना या सार्वजनिक जगह पर पार्क करना मना है।
Q. स्क्रैपिंग कराने का क्या फायदा है?
गाड़ी स्क्रैप कराने पर नया वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी।
Q. क्या यह नियम सिर्फ दिल्ली के लिए है?
अभी दिल्ली में लागू है, 1 नवम्बर 2025 से NCR के बड़े शहरों में और 1 अप्रैल 2026 से पूरे NCR में लागू होगा।
Q. अगर पेट्रोल पंप पर नियम तोड़ा गया तो?
पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई होगी, और रिपोर्टिंग की जाएगी।
नियम तोड़ने पर क्या-क्या हो सकता है?
- गाड़ी जब्त हो सकती है।
- भारी जुर्माना लग सकता है।
- बार-बार नियम तोड़ने पर गाड़ी स्क्रैपिंग के लिए भेज दी जाएगी।
- पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई हो सकती है।
निष्कर्ष
दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन का नियम लागू हो चुका है। अब 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों को न तो फ्यूल मिलेगा और न ही ये गाड़ियां सड़कों पर चल सकेंगी। सरकार का मकसद है कि दिल्ली की हवा साफ हो सके और लोग स्वस्थ रहें। वाहन मालिकों को सलाह है कि वे नियमों का पालन करें, गाड़ी की उम्र चेक करें और समय रहते सही विकल्प चुनें।
Disclaimer:
यह नियम पूरी तरह असली है और दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है। पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाहन मालिकों को सलाह है कि वे अपनी गाड़ी की उम्र और रजिस्ट्रेशन स्टेटस जरूर चेक करें और नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।