Wrong UPI Payment- UPI से पैसे गलत जगह भेज दिए? घबराएं नहीं, अपनाएं ये आसान स्टेप्स

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Wrong UPI Payments

डिजिटल इंडिया के इस दौर में यूपीआई (UPI) ने पैसे भेजने और लेने की प्रक्रिया को बेहद आसान और तेज बना दिया है। अब सिर्फ मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी डालकर सेकंडों में ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन कभी-कभी इसी सुविधा के चलते हम गलती से पैसे गलत यूपीआई आईडी या नंबर पर भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि अब उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। अच्छी खबर यह है कि अगर आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं, तो आपके पैसे वापस मिल सकते हैं।

गलत यूपीआई ट्रांसफर की घटनाएं आम होती जा रही हैं, क्योंकि एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक या जल्दबाजी में गलत आईडी डालने से पैसा किसी अनजान व्यक्ति के खाते में चला जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ऐसी समस्याओं के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस और समाधान प्रक्रिया तैयार की है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने गलती से पैसे गलत यूपीआई आईडी पर भेज दिए हैं, तो किस तरह से आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से शिकायत दर्ज करनी है।

Wrong UPI Payment

क्या है गलत UPI ट्रांसफर?गलत यूपीआई आईडी/नंबर/क्यूआर कोड पर पैसे भेजना
आम कारणटाइपिंग मिस्टेक, जल्दबाजी, गलत क्यूआर स्कैन, गलत कॉन्टैक्ट चयन
सबसे पहले क्या करें?ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लें, तुरंत बैंक/UPI ऐप को सूचित करें
बैंक या ऐप से संपर्ककस्टमर केयर या ऐप के हेल्प सेक्शन में शिकायत दर्ज करें
NPCI में शिकायतNPCI पोर्टल या टोल फ्री नंबर 1800-120-1740 पर शिकायत दर्ज करें
रिफंड मिलने का समय24-48 घंटे (RBI गाइडलाइन), अधिकतम 7 कार्यदिवस
जरूरी दस्तावेजट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय, राशि, स्क्रीनशॉट, बैंक स्टेटमेंट
अंतिम विकल्पबैंकिंग लोकपाल या पुलिस में शिकायत

गलत UPI ट्रांसफर के मुख्य कारण

  • टाइपिंग मिस्टेक: यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर में एक भी अंक गलत टाइप हो जाए तो पैसा गलत जगह चला जाता है।
  • गलत क्यूआर कोड स्कैन: दुकानों या दोस्तों के बीच क्यूआर कोड स्कैन करते समय ध्यान न देने पर।
  • गलत कॉन्टैक्ट चयन: यूपीआई ऐप्स में चैट या कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम मिलते-जुलते होने से गलती।
  • जल्दबाजी में पुष्टि न करना: बिना डिटेल्स चेक किए पेमेंट कर देना।
  • टेक्निकल गड़बड़ी: नेटवर्क या ऐप की समस्या के कारण भी ऐसा हो सकता है।

गलत UPI ट्रांसफर के बाद तुरंत क्या करें?

  1. स्क्रीनशॉट लें: सबसे पहले ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लें, जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय, राशि, रिसीवर की आईडी आदि साफ दिखे। यह आपके पास सबूत रहेगा।
  2. बैंक या UPI ऐप को सूचित करें:
    • अपने बैंक की ब्रांच में जाएं या कस्टमर केयर को कॉल करें।
    • जिस यूपीआई ऐप (Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM आदि) से ट्रांसफर किया, उसमें “हेल्प” या “रिपोर्ट” सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज करें।
    • सभी जरूरी डिटेल्स दें – ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय, राशि, रिसीवर की जानकारी।
  3. NPCI हेल्पलाइन पर शिकायत करें:
    • NPCI के टोल फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करें।
    • NPCI UPI Dispute Redressal पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
    • शिकायत 3 दिनों के भीतर दर्ज करें, ताकि कार्रवाई का मौका न चूके।
  4. प्राप्तकर्ता से संपर्क करें:
    • अगर रिसीवर का नंबर या पहचान मिल जाए, तो विनम्रता से संपर्क करें और गलती बताकर पैसे वापस करने का अनुरोध करें।
    • कई बार सीधे संपर्क से सबसे जल्दी समाधान मिल जाता है।
  5. बैंकिंग लोकपाल या पुलिस में शिकायत:
    • यदि 30 दिनों में समाधान न मिले, तो RBI के बैंकिंग लोकपाल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
    • अगर धोखाधड़ी का शक हो या रिसीवर पैसे लौटाने से मना करे, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करें।

गलत UPI ट्रांसफर की रिफंड प्रक्रिया – स्टेप बाय स्टेप गाइड

1. यूपीआई ऐप या बैंक में शिकायत कैसे करें?

  • अपने यूपीआई ऐप (जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM) खोलें।
  • ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर गलत ट्रांसफर वाले ट्रांजैक्शन को चुनें।
  • “रिपोर्ट” या “रिपोर्ट अ प्रॉब्लम” या “हेल्प” विकल्प चुनें।
  • जरूरी डिटेल्स भरें – ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय, राशि, रिसीवर की आईडी।
  • स्क्रीनशॉट और बैंक स्टेटमेंट की कॉपी अपलोड करें।
  • शिकायत सबमिट करें। ऐप की कस्टमर सपोर्ट टीम जांच करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी।

2. बैंक में शिकायत कैसे करें?

  • बैंक की ब्रांच में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करें या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें।
  • ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी दें – ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय, राशि, रिसीवर की डिटेल्स।
  • बैंक स्टेटमेंट और स्क्रीनशॉट साथ रखें।
  • बैंक आपकी शिकायत का समाधान 48 घंटे के भीतर करने का प्रयास करेगा।

3. NPCI पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?

  • NPCI UPI Dispute Redressal पोर्टल पर जाएं।
  • “Dispute” टैब पर क्लिक करें।
  • ट्रांजैक्शन का प्रकार चुनें (Person-to-Person या Person-to-Merchant)।
  • ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक का नाम, UPI ID, राशि, तारीख, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी अपलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट करें। NPCI टीम जांच करेगी और जरूरी कार्रवाई करेगी।

4. बैंकिंग लोकपाल या RBI में शिकायत

  • अगर बैंक या ऐप से 30 दिनों में समाधान नहीं मिलता है, तो RBI के बैंकिंग लोकपाल पोर्टल (bankingombudsman.rbi.org.in) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
  • सभी जरूरी दस्तावेज और शिकायत की डिटेल्स दें।

रिफंड मिलने में कितना समय लगता है?

  • RBI की गाइडलाइन के अनुसार, बैंक को 48 घंटे के भीतर रिफंड प्रक्रिया शुरू करनी होती है।
  • अगर सेंडर और रिसीवर का बैंक एक ही है, तो रिफंड जल्दी मिल सकता है।
  • अलग-अलग बैंकों के मामले में 3-7 कार्यदिवस लग सकते हैं।
  • NPCI या बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करने पर अधिकतम 30 दिन तक लग सकते हैं।

किन परिस्थितियों में रिफंड मिलना आसान है?

  • अगर पैसा गलत यूपीआई आईडी पर गया है, लेकिन वह आईडी एक्टिव नहीं है या वह अकाउंट मौजूद नहीं है, तो पैसा खुद-ब-खुद रिवर्स हो जाएगा।
  • अगर रिसीवर पैसे लौटाने के लिए तैयार है, तो बैंक या ऐप के जरिए आसानी से रिफंड मिल सकता है।
  • समय पर शिकायत करने से रिफंड की संभावना बढ़ जाती है।

किन परिस्थितियों में रिफंड मिलना मुश्किल है?

  • अगर रिसीवर पैसे लौटाने से मना कर दे या संपर्क में न आए।
  • शिकायत दर्ज करने में देरी हो जाए (3 दिन से ज्यादा)।
  • जरूरी दस्तावेज या ट्रांजैक्शन डिटेल्स न हों।
  • तकनीकी या बैंकिंग गड़बड़ी के कारण।

गलत UPI ट्रांसफर से बचने के लिए जरूरी सावधानियां

  • यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड डालने से पहले दो बार जांच लें।
  • संभव हो तो पहले ₹1 का ट्रायल ट्रांसफर करें।
  • ट्रांजैक्शन के बाद SMS और स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें।
  • जल्दबाजी में या भीड़भाड़ में पेमेंट न करें।
  • अनजान क्यूआर कोड या आईडी पर पेमेंट न करें।

गलत UPI ट्रांसफर – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1: क्या हर गलत UPI ट्रांसफर में पैसा वापस मिल जाता है?
A: नहीं, अगर रिसीवर पैसे लौटाने से मना कर दे या शिकायत देर से हो, तो पैसा वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सही समय पर सही प्रक्रिया अपनाने से रिफंड की संभावना बढ़ जाती है।

Q2: रिफंड के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
A: ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय, राशि, रिसीवर की आईडी, स्क्रीनशॉट, बैंक स्टेटमेंट आदि।

Q3: NPCI या RBI में शिकायत कैसे करें?
A: NPCI के पोर्टल या टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करें। RBI बैंकिंग लोकपाल पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

Q4: रिफंड में कितना समय लगता है?
A: सामान्यतः 48 घंटे से 7 कार्यदिवस। अगर मामला लंबा खिंचता है तो 30 दिन तक भी लग सकते हैं।

Q5: क्या पुलिस में शिकायत करना जरूरी है?
A: अगर रिसीवर पैसे लौटाने से मना करे या धोखाधड़ी का शक हो, तो पुलिस में शिकायत कर सकते हैं।

गलत UPI ट्रांसफर रिफंड प्रक्रिया – संक्षिप्त सारांश

  • तुरंत एक्शन लें – स्क्रीनशॉट लें, बैंक/ऐप को सूचित करें।
  • NPCI या RBI में शिकायत दर्ज करें।
  • रिसीवर से संपर्क करने की कोशिश करें।
  • सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें।
  • सावधानी बरतें, ताकि भविष्य में ऐसी गलती न हो।

निष्कर्ष

यूपीआई ने पैसे भेजना बेहद आसान कर दिया है, लेकिन एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर आपने गलती से पैसे गलत यूपीआई आईडी पर भेज दिए हैं, तो घबराएं नहीं। RBI और NPCI की गाइडलाइंस और बैंकिंग सिस्टम में बनी शिकायत प्रक्रिया के जरिए आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं। सबसे जरूरी है – तुरंत एक्शन लें, सभी डिटेल्स सुरक्षित रखें और सही चैनल से शिकायत दर्ज करें। अगर रिसीवर ईमानदार है या आईडी एक्टिव नहीं है, तो पैसा जल्दी वापस मिल सकता है। लेकिन अगर रिसीवर पैसे लौटाने से मना कर दे, तो कानूनी विकल्प भी मौजूद हैं। भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके लिए हमेशा डिटेल्स चेक करें और सतर्क रहें।

Disclaimer: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। गलत UPI ट्रांसफर पर रिफंड मिलना पूरी तरह बैंक, ऐप, NPCI और रिसीवर की सहमति/प्रक्रिया पर निर्भर करता है। RBI और NPCI की गाइडलाइन के अनुसार सही समय पर शिकायत करने और सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने पर ही रिफंड की संभावना रहती है। हर केस में रिफंड मिलना निश्चित नहीं है, खासकर अगर रिसीवर पैसे लौटाने से मना कर दे। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और यूपीआई ट्रांसफर करते समय पूरी जानकारी जांच लें।

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